गुरुवार, 16 अक्तूबर 2014

प्रदेश चर्चा
राजस्थान : औद्योगिक गुलामी का पुनर्पाठ
गौतम मोदी

    राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न श्रम एवं औद्योगिककानूनों में संशोधन कमोवेश उन परिस्थितियों में लौटना है जहां से संघर्ष कर दुनियाभर के मजदूरों ने अपने अधिकार प्राप्त किए थे । देशभर की ट्रेड यूनियनों, जनसंगठनों एवं गैरसरकारी संगठनों की इस विषय पर चुप्पी चौकाने वाली है। बढ़ते पूंजीवाद व उपभोक्तावाद की दौड़ में मानव अधिकारों के उल्लघंन की अनदेखी समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकती है ।  
     राजस्थान सरकार द्वारा कारखाना अधिनियम में संशोधन का निर्णय समय की गति को दो सौ वर्ष पीछे ले गया है । संशोधन के अनुसार अब विनिर्माण प्रक्रिया में वर्तमान १० की बजाए २० कामगार जुड़े होने पर ही कारखाना अधिनियम में पंजीयन अनिवार्य होगा । यानि कि अब १९ कामगारों तक कारखाने के अंदर सुरक्षा प्रबंध से संबंधित कानूनी बाध्यता नहीं रहेगी । इस संशोधनों ने काम के घंटों, साप्ताहिक छुट्टी और बेहतर कार्य स्थितियों से संबंधित कानूनी संरक्षण को भी कमतर कर दिया है । सार्वभौमिक सुरक्षा के संघर्ष के परिणाम के तौर पर अनेक देशों में उन्नीसवीं शताब्दी में प्रथम कारखाना अधिनियम अस्तित्व में आया था । दूसरी ओर राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन हमें दो शताब्दी पीछे ले जा रहे हैं । सन् १९८४ में हुई भोपाल गैस त्रासदी के  पश्चात कामगारों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य जोखिमों के दृष्टिगत कारखाना अधिनियम १९४८ मे महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे और नियोक्ता की जवाबदारी सुनिश्चित की गई थी ।
    कारखाना अधिनियम में संशोधन के साथ ही राजस्थान ने ठेका (संविदा) मजदूर (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम १९७०, प्रशिक्षु अधिनियम १९६१ एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४८ की महत्वपूर्ण धाराओं में भी संशोधन किए हैं । ठेका मजदूर अधिनियम में संशोधन के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने की सीमा ५० या अधिक कर दी गई है। जबकि देशभर में (राजस्थान सहित) वर्तमान में यह सीमा २० या इससे अधिक है । ऐसे वातावरण में जहां कि लघु एवं मध्यम उद्योगों द्वारा कामगारों संख्या कम करके बताई जाती है, एक ही पते पर अनेक कारखानों की अनुमति प्राप्त हो जाती है और बिना किसी रुकावट से कारखाने के अंदर एक और कारखाना संचालित हो जाता है वहां १०० से भी ज्यादा कामगारों के काम करने के बावजूद वह संस्थान अब कारखाना अधिनियम एवं ठेका  मजदूर अधिनियम के दायरे में बाहर ही रहेगा ।
    प्रशिक्षु अधिनियम मेें हुए संशोधनों के अनुसार, प्रशिक्षुओं को मिलने वाला प्रशिक्षु मुआवजे को नियोक्ता भी `साझा` कर सकता है । इसी के साथ नियोक्ता को इस बात की स्वतंत्रता दे दी गई है कि वह प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षु को बर्खास्त भी कर सकता है और इसमें अस्थाई या संविदा श्रेणी में रखे गए प्रशिक्षु भी शामिल हैं । आजकल कम वेतन और अधिकारों से मुक्त पाने के लिए यूनियन से बचने एवं सामुहिक मोलतोल के  मद्देनजर विनिर्माण क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं को नियुक्त  किया जाता है । इस संशोधनों का लक्ष्य इस प्रक्रिया को कानूनी संरक्षण उपलब्ध करवाना है । हालांकि सरकार कौशल निर्माण और नौकरीशुदा कर्मिकों की बात कर रही है, लेकिन इस संशोधन में प्रभावशाली ढंग से कुशल कामगारों को कामगारों की परिभाषा से बाहर कर उन्हें प्रशिक्षुकों की श्रेणी में डाल दिया है ।
    राजस्थान की भाजपा सरकार का देश के श्रम कानूनों के  मूलभूत ढांचे में परिवर्तन के प्रयास को औद्योगिक विवाद अधिनियम (आईडीए) १९४८ के अनुच्छेद ५-बी में संशोधन से साफ समझा जा   सकता है । इस अधिनियम की धारा २५ के अनुसार जिस भी कारखाने में १०० से अधिक कामगार हों उसे संस्थान बंद करने या कर्मचारियों की छंटनी हेतु पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है ।
    औद्योगिक विवाद अधिनियम के अध्याय ५-ब में तालाबंदी, छंटनी या बंद करने को लेकर दो स्पष्ट प्रावधान हैंं, (अ) संस्थान द्वारा इस हेतु बताए गए कारणों की विश्वसनीयता एवं उपयुक्ता (ब) कामगारों के हित ।   राजस्थान सरकार इस अधिनियम के  अंतर्गत वर्तमान प्रावधान जो कि १०० कामगार है को बढ़ाकर ३०० पर ले जाना चाहती है और इस हेतु वह कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताना चाहती । इस संशोधन के लागू होते ही २९९ या उससे कम कामगारों वाले कारखाने जो कि अध्याय ५-अ से संचालित होते थे को कर्मचारियों को बर्खास्त करने/छंटनी करने या ले-ऑफ (्तालाबंदी) एवं संस्थान को बंद करने के लिए किसी पूर्व सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी ।
    औद्योगिक विवाद अधिनियम में हुए संशोधनों में `धीरे कार्य करो` की विस्तृत परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद ५ में इसे `खराब श्रम प्रक्रिया` बताया गया है । यदि किसी कामगार को `धीरे कार्य करो` जिसमें `नियम से काम करो` भी शामिल है को अपनाने के लिए छंटनी, ले-ऑफ या बर्खास्त किया जाता है (इसमें उत्पादन का तयशुदा या औसत या सामान्य स्तर का उत्पादन भी शामिल है या लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है)    तो भी तो यह संशोधन प्रस्तावित  करता है कि कामगारों को किसी भी प्रकार के मुआवजे की पात्रता नहीं होगी ।
    वर्तमान संशोधन राजस्थान सरकार के सन् १९५८ के उस प्रगतिशील कदम को भी वापस ले लेगा जिसमें कि ठेका श्रमिक को भी कामगार की परिभाषा में शामिल किया गया था । इसी के  साथ संस्थान में कामगारों की संख्या की गणना में  ठेका श्रमिकों की गणना छूट की वजह से नियोक्ता अपने यहां इनकी संख्या २९९ से नीचे रखने में आसानी से सफल हो जाएंगे । इतना ही नहीं मान्यता प्राप्त यूनियन के  लिए जहां पहले १५ प्रतिशत कामगारों की ही सदस्यता अनिवार्य थी अब इसे बढ़ाकर ३० प्रतिशत किया जा रहा है। इससे ट्रेड यूनियनों के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो जाएगा । इस प्रकार किया गया प्रत्येक संशोधन कामगारों के अधिकारों पर मूलभूत हमला है और नियोक्ताआेंद्वारा अक्सर की जाने वाली अनुचित श्रम प्रक्रियाओं को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराना है ।
    राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन देश के संविधान के अनुच्छेद २५४ का उल्लंघन है । ज्ञातव्य है इसे बाद में न्यायिक समीक्षा ने भी उचित  ठहराया था । इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि राज्यों को राष्ट्रीय कानूनों में संशोधन का अत्यंत सीमित अधिकार है और यह कठिनाईयों को निवारण और राज्य के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के विचार हेतु ही किए जा सकते हैं ।
    पिछले दो दशकों के विकास के ढांचे ने निवेश को लेकर राज्यों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा खड़ी कर दी है और इसकी परिणिति भूमि अनुदान, करों में छूट और गुजरात के मामले में तो निजी कंपनियों को बड़ी रकम के असुरक्षित ऋण या कमोवेश ब्याज रहित ऋणों के रूप में हुई है ।  राजस्थान भी अब नियमन में कमी कर रहा है जिससे मजदूरी में कमी आएगी और इससे राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा भी कटु होगी ।
    जहां तक कामगारों के अधिकारों की बात है पिछले दो दशकों से श्रम अधिकार लागू करने वाली प्रणाली पूरी तरह से निष्क्रिय है । यह तथ्य भी है कि छंटनी या बंद किए जाने वाले वातावरण का सामना केवल वहीं किया जा सकता है जहां पर कि लोकतांत्रिक यूनियनें आक्रामक तरीकें से अपने सदस्यों को अधिकार दिलवाए लेकिन यूनियन की अनुपस्थिति में बड़ी संख्या में कामगार सुरक्षाहीन हो जाएंगे । राजस्थान की भाजपा सरकार का निर्णय न तो निष्कपट है और न ही यह महज राजस्थान तक सीमित है । इसे केन्द्र सरकार के उस निर्णय के तारतम्य में देखा जाना चाहिए जिसमें कि उसने कारखाना अधिनियम एवं प्रशिक्षु अधिनियम में संशोधन की अनुमति दी है। यह औद्योगिक कर्मचारियों पर राजनीतिक हमला है और उनके द्वारा यूनियन की सदस्यता लेने के उस अधिकार का अतिक्रमण भी है जिसके माध्यम से वह कार्यस्थल पर एवं रोजगार संबंधी अपने अधिकारों को सुरक्षित रख पाते थे ।

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